वर्दी में पुलिसकर्मी नहीं बना सकेंगे रील, डीजीपी ने जारी किया आदेश
सोर्स न्यूज़ - आज तक
उत्तर प्रदेश। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है. इसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाकर नहीं डाल सकता. इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वाद-विवाद या टीका टिप्पणी नहीं कर सकते. जानकारी के अनुसार, यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी ड्यूटी के दौरान ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने, वर्दी में रील बनाने, आधिकारिक दस्तावेजों की तस्वीरें साझा करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने से रोकती है.
पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए. पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने निर्देशों में कहा है कि नीति के अनुसार, ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में वीडियो या रील आदि बनाना या लाइव टेलीकास्ट करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा ऐसी वीडियो या रील आदि को अपलोड करना, जो पुलिस की छवि को धूमिल करता है, ड्यूटी के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित है. पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, कार्यालय आदि के निरीक्षण का सीधा प्रसारण, पुलिस ड्रिल, फायरिंग और कार्रवाई से संबंधित वीडियो अपलोड करने पर भी रोक है. इसी के साथ पुलिस कर्मियों को कोचिंग क्लास, लेक्चर, लाइव प्रसारण और वेबिनार में शामिल होने से पहले अफसरों से अनुमति लेनी होगी.
सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत कोई भी पुलिसकर्मी सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसा लेने पर भी प्रतिबंध है. आधिकारिक और व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गरिमा को प्रभावित करने वाली या उनकी गरिमा के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी.