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1.30 लाख की रिश्वत लेते पुलिस सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, ACB ने रंगे हाथ पकड़ा

SHIDDHANT
5 Oct 2026 10:25 PM IST
1.30 लाख की रिश्वत लेते पुलिस सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, ACB ने रंगे हाथ पकड़ा
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मुंबई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर पराडे को कथित तौर पर 1.30 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने शिकायतकर्ता और उसकी दो बहनों को एक मामले में गिरफ्तार नहीं करने के एवज में कथित तौर पर 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी को इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर पराडे ने एक मामले में शिकायतकर्ता और उसकी दो बहनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करने के बदले डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी।
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने आरोपों का सत्यापन किया और इसके बाद आरोपी पुलिस अधिकारी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई गई। एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और कथित रिश्वत की रकम के लेन-देन पर नजर रखी। एसीबी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर पराडे को शिकायतकर्ता से 1 लाख 30 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। रिश्वत की रकम को भी कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया।
इस मामले में आरोपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत की कथित मांग किन परिस्थितियों में की गई और इससे जुड़े अन्य पहलू क्या हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने उसके साथ-साथ उसकी दो बहनों को भी एक मामले में गिरफ्तार नहीं करने के बदले रकम मांगी थी। शुरुआत में कथित तौर पर 1.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया।
एसीबी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पहले उसका सत्यापन किया और फिर ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही कथित तौर पर 1.30 लाख रुपये की रकम स्वीकार की गई, मौके पर मौजूद एसीबी की टीम ने सब-इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसीबी की ओर से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। जांच के दौरान रिश्वत की मांग और लेन-देन से संबंधित सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।
फिलहाल एसीबी ने स्पष्ट किया है कि सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर पराडे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
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