भारत

महिला को पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह से बचाया, छापेमारी कर चंगुल से छुड़ाया

Nilmani Pal
19 Feb 2024 3:09 AM GMT
महिला को पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह से बचाया, छापेमारी कर चंगुल से छुड़ाया
x
बड़ी कार्रवाई

जम्मू। पुलिस ने मानव तस्करी की शिकार बिहार की एक महिला को मुक्त कराया है। इस महिला को मानव तस्करी में शामिल लोगों ने अवैध रूप से बनयारी निवासी जहूर अहमद शेख को बेच दिया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चला है कि इस महिला को कब और कहां से लाकर यहां बेचा गया था।

श्रम तस्करी मानव तस्करी का एक अन्य प्रकार है। इसके अनुसार पोलरिस, "श्रम की तस्करी किसी अन्य व्यक्ति को काम करने या सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए बल प्रयोग, धोखाधड़ी या जबरदस्ती करने का अपराध है।" श्रम तस्करी ऋण बंधन, जबरन श्रम और बाल श्रम का रूप ले सकती है।

तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति महत्वहीन है। जो कोई भी तस्करी का अपराध करेगा , उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Next Story