पुलिस ने 9 दिन में पेश किया चालान, 26 दिनों के भीतर 20 साल के आरोपी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, जाने पूरा मामला
DEMO PIC
जयपुर: राजस्थान के झुंझुनूं जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ रेप के जुर्म में 20 साल के सुनील कुमार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. झुंझुनू जिले के पिलानी में बच्ची के साथ 19 फरवरी को रेप हुआ था. पुलिस ने जांच कर घटना के मात्र नौ दिन में अदालत में आरोप पत्र दायर किया और प्रकरण में 40 गवाह जुटाकर अदालत से आरोपी को सिर्फ 26 दिन में सजा दिलवा दी.
19 फरवरी 2021 को झुंझुनूं में घटित 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 9 दिन में चालान पेश किया तथा पॉस्को कोर्ट ने 26 दिन में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।यह पुलिस,न्यायपालिका की दक्षता और सरकार की पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 17, 2021
19 फरवरी 2021 को झुंझुनूं में घटित 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 9 दिन में चालान पेश किया तथा पॉस्को कोर्ट ने 26 दिन में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।यह पुलिस,न्यायपालिका की दक्षता और सरकार की पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 17, 2021