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पुलिस का आदेश: खुले में शराब पीने पर होगी 8 दिन की जेल, 5 हजार जुर्माना का भी प्रावधान

Admin2
31 Aug 2021 6:42 AM GMT
पुलिस का आदेश: खुले में शराब पीने पर होगी 8 दिन की जेल, 5 हजार जुर्माना का भी प्रावधान
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हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल टनल खुलने के बाद से टूरिस्ट और ट्रैफिक बढ़ा है. ऐसे में इलाके में टूरिस्ट की आवाजाही बढ़ी है और कूड़ा फैलाने, शराब पीकर हुड़दंग के मामले भी सामने आए हैं. कई धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब पीने और हुड़दंग के मामले सामने आने के बाद अब लाहौल पुलिस ने नया आदेश दिया है और 30 से ज्यादा स्थान चिन्हित किए हैं, जहां शराब पीने की मनाही है.यदि कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे 8 दिन की जेल या 5 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है. दरअसल, केलांग थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटन स्थल हैं, जिनकी ओर स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था के साथ-साथ, ऐसे स्थानों की धार्मिक पवित्रता को साझा सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित किया गया है.

पुलिस थाने के संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में, थाना प्रबन्धक अधिकारी पुलिस स्टेशन केलांग को पुलिस अधीक्षक जिला लाहौल और स्पीति के ने ऐसे स्थान की पहचान करने और उचित आदेश पारित करने के लिये सशक्त किया था. इनमें राजा घेपन मंदिर, रोपसंग में देवी भोटी मंदिर, कारदंग में कारदंग मठ, शाशूर में शाशूर मठ, प्यूकर में प्यूकर मठ, तुपचलिंग में तुपचलिंग मठ, जिस्पा में फोटांग मठ, गैमूर समंतन छोलिंग मठ गैमूर, दीपक ताल झील, सूरज ताल झील और जाहलमा में हिडिम्बा माता का स्थानों को स्थानीय देवताओं का प्रतीक माना गया है या स्थानीय देवताओं के बैठने के लिये हैं. स्थानीय लोगों की इनके प्रति धार्मिक आस्था है. जिला लाहौल एवं स्पीति के पुलिस अधीक्षक ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत थाना प्रबन्धक अधिकारी पुलिस थाना केलांग को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है.

लाहौल पुलिस की अपील

लाहौल पुलिस ने अपील की है कि स्थानीय लोगों धार्मिक की आस्था को बनाए रखने के लिए आदेश पारित किए गए हैं. उपरोक्त स्थानों पर आगन्तुकों को इन स्थानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उचित व्यवहार करना होगा. ऐसे स्थानों व इनके आस-पास कूड़ा-कचरा फैलाना और शराब पीना प्रतिबंधित होगा. जो भी व्यक्ति इन आदेशों की पालना नहीं करेगा, उसे हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 115 के अन्तर्गत 08 दिन तक के कारावास या ₹5000 तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा. यह आदेश प्रकाशन के 07 दिनों के बाद अगले आदेश तक उपरोक्त स्थानों/क्षेत्रों में लागू रहेगा जो पुलिस थाना केलांग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. 30 अगस्त से ये आदेश लागू हो गए हैं.


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