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पुलिस ने हत्या के दोषी को मुठभेड़ में मार गिराया, अचानक अजीब हरकत करने लगा, फिर...

jantaserishta.com
12 July 2023 11:04 AM IST
पुलिस ने हत्या के दोषी को मुठभेड़ में मार गिराया, अचानक अजीब हरकत करने लगा, फिर...
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सेंट्रल जेल से भाग गया था।
गुवाहाटी: असम पुलिस ने हत्या के एक दोषी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा दोषी, दो महीने पहले कछार जिले की सिलचर सेंट्रल जेल से भाग गया था। कछार जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नुमल महट्टा ने खुलासा किया कि उम्रकैद की सजा काट रहा 34 वर्षीय कैदी हिफजुर रहमान 11 मई को एक अन्य हत्या के आरोपी के साथ सिलचर केंद्रीय जेल से भाग गया था।
अधिकारी ने आगे कहा कि हिफजुर हाल ही में इस क्षेत्र में वापस आने से पहले बांग्लादेश चला गया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर, उसे असम और मेघालय के बीच की सीमा पर पकड़ लिया गया। अधिकारी ने दावा किया कि पुलिस की टीम सोमवार रात जब हिफजुर को सिलचर सेंट्रल जेल ला रही थी, तब उसने पेशाब के लिए वाहन रोकने की अपील की। पुलिस ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब वह अजीब हरकत करने लगा तो वाहन को रोक दिया गया। वाहन रुकने के बाद उसने अचानक पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, रिवॉल्वर छीन ली। इतना ही नहीं उसने वाहन से बाहर निकलने के बाद फायरिंग शुरू कर दी।
कछार एसपी ने कहा कि हमारे अधिकारियों ने उसे कई चेतावनियां दी, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पुलिस की टीम ने आत्मरक्षा में उसे गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए हिफजुर रहमान को इलाज के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एसएमसीएच) लाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया।
इस बीच, पुलिस ने दावा किया कि दो कांस्टेबलों को भी चोटें आईं क्योंकि हिफजुर रहमान ने उन पर हमला किया था। पुलिस के अनुसार, हिफजुर के परिवार को उसके निधन की सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि, उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
पुलिस ने कहा कि 11 मई को हिफजुर और उम्रकैद की सजा काट रहा दूसरा कैदी दीप नुनिया शौचालय के माध्यम से सुरंग खोदकर सिलचर सेंट्रल जेल से भागने में सफल रहे थे। महत्ता ने कहा कि दीप नुनिया की तलाश की जा रही है। 2011 में करीमगंज में कॉलेज छात्र अहरार अहमद (नाज) की हत्या के मामले में पांच संदिग्धों में से एक हिफज़ुर रहमान था। एक महिला सहित सभी पांच आरोपियों को 2013 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
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