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पुलिस इंस्पेक्टर को उम्रकैद की सजा, दुष्कर्म मामले में दोषी करार

Nilmani Pal
29 March 2022 8:19 AM GMT
पुलिस इंस्पेक्टर को उम्रकैद की सजा, दुष्कर्म मामले में दोषी करार
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कोर्ट का फैसला

मेघालय। मेघालय (Meghalaya) के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले की एक स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने दो बहनों से दुष्कर्म (Harassment) के आरोपी पूर्व पुलिस निरीक्षक को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. आरोपी पुलिस निरीक्षक (Police Inspector) ने 9 साल पहले दो किशोर बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर एवलारिशा रिंजाह ने पिछले हफ्ते दोषी नूरुल इस्लाम के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी. इसके बाद न्यायाधीश एफएस संगमा ने सोमवार को सजा का ऐलान किया.

इंस्पेक्टर ने अमपाती पुलिस थाने में बंदूक की नोक पर दोनों में से एक के साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी को 24 मार्च को दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया. दोनों बहनों के पिता ने तत्कालीन प्रभारी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा कि दोषी ने उन्हें जान से मारने और आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी भी दी थी. इस मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद इंस्पेक्टर को पद से बर्खास्त कर दिया गया. वहीं, शिलांग की एक अदालत में आत्मसमर्पण करने से पहले ही वह पुलिस हिरासत से फरार भी हो गया था.

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाली (POCSO) अदालत ने 24 मार्च को कहा, 'नूरुल इस्लाम को POCSO अधिनियम 2012 और IPC अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी और अपराधी पाया गया है.' दो बहनों में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ 13 मार्च को अमपाती पुलिस स्टेशन में रेप किया गया था. जबकि ठीक इसके अगले दिन यानी 14 मार्च को भी आरोपी ने लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया.


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