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हैंडलर्स से जुड़ा युवक गिरफ्तार
Jaipur जयपुर। राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा ने जैसलमेर जिले के पोखरण इलाके से एक स्थानीय युवक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई), के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) प्रफुल्ल कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी पर भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी सीमा पार स्थित संचालकों को भेजने का आरोप है।
एडीजीपी कुमार ने कहा कि यह गिरफ्तारी लगातार निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई है, जिनसे संकेत मिलता है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा जासूसी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "इन सूचनाओं के आधार पर राजस्थान खुफिया विभाग ने एक केंद्रित तकनीकी और मानव खुफिया अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप संदिग्ध की पहचान हुई। राज्य भर में राष्ट्रविरोधी तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
एडीजीपी ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान पोखरण के संकरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेदान गांव के निवासी भाना राम के पुत्र 28 वर्षीय झाबराराम की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। उन्होंने कहा, "तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के नियमित संपर्क में था। पूछताछ और आरोपी के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से चौंकाने वाले खुलासे हुए।
एडीजीपी कुमार ने कहा कि झाबराराम को हनीट्रैप और वित्तीय प्रलोभनों के माध्यम से जासूसी नेटवर्क में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा, "आरोप है कि पैसे के बदले उसने भारतीय सेना की गतिविधियों और ठिकानों से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा की। जांचकर्ताओं ने आगे खुलासा किया कि आरोपी ने अपने नाम से पंजीकृत सिम कार्ड का ओटीपी पाकिस्तानी हैंडलर्स को दिया था। इस सिम कार्ड का इस्तेमाल व्हाट्सएप को सक्रिय करने के लिए किया गया, जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का एक प्रमुख संचार माध्यम बन गया।"
एडीजीपी कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पुष्टि के बाद, झाबराराम को जयपुर के केंद्रीय पूछताछ केंद्र में लाया गया, जहां राजस्थान पुलिस खुफिया, सैन्य खुफिया और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनसे संयुक्त रूप से पूछताछ की गई। एडीजीपी कुमार ने बताया कि साक्ष्यों की पुष्टि के बाद, राजस्थान खुफिया एजेंसी ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज किया और शुक्रवार को आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।
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