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मुजफ्फरनगर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी को फांसी और घटना की साजिश रचने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) बाबूराम ने दोनों व्यक्तियों पर 1.86 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह वारदात जानसठ थाना अंतर्गत कस्बे में 12 जून, 2022 को हुई थी। वारदात के सात महीने बाद न्यायालय से आए फैसले पर बच्ची के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। बच्ची के मां ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी राजीव उर्फ टोटा और सोनी उर्फ सुरेन्द्र उनकी पुत्री सुबह करीब 8 बजे घर से बुलाकर मंदिर ले जाने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गए थे। जब देर दोपहर तक पुत्री वापस नहीं आई, तो परिजनों के साथ मिलकर अगल-बगल काफी खोजबीन की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला।
गांव के दो लोगों ने बताया कि उन्होंने राजीव उर्फ टोटा और सोनी उर्फ सुरेन्द्र को बच्ची को अपने बाइक पर बिठाकर प्रात: के समय जंगल की ओर ले जाते देखा था। बाद में पुलिस ने बच्ची को खेत से घायल अवस्था मिली थी। उसकी नाक और मुंह मिट्टी भरी हुई थी। उसके शरीर पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। जांच में यह बात साबित हुई कि हत्या के पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था।
केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 37 गवाह पेश किए। इनकी गवाही के साथ ही दोषी सोनी उर्फ सुरेन्द्र का जुर्म स्वीकारना भी सजा का मजबूत आधार बन गया। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी सोनी उर्फ सुरेन्द्र को हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, दुष्कर्म मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ-साथ 1.43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि अपराधिक षड्यंत्र रचने वाले राजीव उर्फ टोटा आजीवन कारावास के साथ-साथ 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शामली के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने कहा, जिले में यह चौथा ऐसा मामला है, जिसमें पुलिस की त्वरित जांच के कारण आरोपी को सजा मिली है।
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