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पीएनबी धोखाधड़ी मामला: नीरव मोदी के साले को 1 से 3 अगस्त के बीच सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश

Deepa Sahu
30 July 2022 9:06 AM GMT
पीएनबी धोखाधड़ी मामला: नीरव मोदी के साले को 1 से 3 अगस्त के बीच सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश
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बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई को पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच में एक से तीन अगस्त के बीच सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई को पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच में एक से तीन अगस्त के बीच सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर निर्देश पारित किया, जिसमें मयंक मेहता को 3 महीने के लिए हांगकांग में अपने आवास की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

मेहता एक ब्रिटिश नागरिक हैं और एच.के. में रहते हैं। वह सितंबर 2021 से भारत में है। मेहता परिवार को मोदी के बारे में जानकारी देने के लिए राजी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अनुमोदक बनाया था। पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया था। मेहता ने इससे पहले सीबीआई मामले में भी उन्हें माफी की अवधि बढ़ाने के लिए एक खंडपीठ का रुख किया था।
हालांकि, 25 जुलाई को न्यायाधीशों ने मेहता को एचके की यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और सीबीआई से अपनी जांच में तेजी लाने के लिए कहा था। सीबीआई के वकील राजा ठाकरे ने आशंका व्यक्त की कि अगर मेहता देश छोड़ देते हैं, तो उन्हें वापस पाना बेहद मुश्किल होगा। "मुख्य आरोपी नीरव मोदी है। इतने सालों में हम उसका प्रत्यर्पण नहीं कर पाए हैं।"


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