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चेन्नई: चेन्नई की प्रधान सत्र अदालत ने जेल में बंद डीएमके नेता वी सेंथिलबालाजी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग की थी।कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत कल (16 फरवरी) तक बढ़ा दी है। उनके कल अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की संभावना है।
सेंथिलबालाजी, जो ईडी द्वारा जांच किए गए पीएमएलए मामले के सिलसिले में पिछले साल 14 जून से जेल में हैं, ने दो दिन पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।मंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद, सेंथिलबालाजी ने पीएमएलए मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत याचिका नवीनीकृत की, जहां वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने दावा किया कि ईडी अधिकारियों द्वारा उनके ग्राहक के घर से जब्त किए गए डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी।इस बीच, ईडी ने मद्रास उच्च न्यायालय से मुकदमा पूरा होने तक जमानत देने की उसकी याचिका स्वीकार करने के बजाय त्वरित सुनवाई का आदेश देने का आग्रह किया।
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Harrison
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