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नई दिल्ली. आप यदि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये का फायदा लेना चाहते हैं तो आधार वेरीफिकेशन के लिए तैयार हो रहिए. देश के कुछ राज्यों में इस स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा. वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा. इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी. ऐसे राज्यों में जम्मू-कश्मीर , असम और मेघालय शामिल हैं. बाकी राज्यों में एक दिसंबर 2019 से ही आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. बिना आधार के अब किसी को स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा.
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी. लेकिन इसे लेकर ज्यादा दबाव नहीं था. बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया, ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले. लाभ की राशि केवल पीएम-किसान पोर्टल पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार सीडेड डेटा के जरिए ही जारी की जाती है.
ऐसे होगी पीएम-किसान स्कीम में आधार सीडिंग: जिस बैंक अकाउंट को आपने पीएम किसान स्कीम में दिया है उस बैंक में जाना पड़ेगा. वहां अपने साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाएं. बैंक कर्मचारियों से कहें कि उनके आधार से खाता लिंक कर दें. आधार कार्ड की फोटो कॉपी है उसमे नीचे एक जगह पर साइन कर दें.
करीब सभी बैंकों में ऑनलाइन आधार सीडिंग की सुविधा भी मौजूद है. जहां से आप अपने आधार को लिंक कर सकते हैं. लिंक करते वक्त ध्यान से 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करें और सबमिट कर दें. जब आपका आधार आपके बैंक नंबर से लिंक हो जाएगा उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा. लेकिन इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए.
कितने किसानों को मिल चुका हैं पैसा: कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक करीब 11.17 करोड़ किसानों को करीब 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम दी जा चुकी है. जम्मू-कश्मीर के 11,19,474 किसान परिवारों को स्कीम का पैसा मिल चुका है. इसी प्रकार मेघालय के 1,74,105 और असम के 31,16,920 किसान लाभान्वित हो चुके हैं.