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सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर याचिकाएं दाखिल, इस दिन होगी सुनवाई
jantaserishta.com
12 Nov 2021 10:47 AM GMT
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नई दिल्ली: हेट स्पीच के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 नवंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वो सरकार के वकीलों को इसके बारे में सूचित करें. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका सईदा हमीद ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पहले से घोषणा के तहत की जाने वाली हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए.
सुप्रीम कोर्ट में दूसरी जनहित याचिका दायर कर आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को घृणा फैलाने वाले भाषण (hate speech) व अफवाहें फैलाने से रोकने के उपाय करने के दिशा-निर्देश दे.
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को इससे संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनों का परीक्षण करने और हेट स्पीच व अफवाहों को रोकने के लिए कठोर व प्रभावी उपाय करने का निर्देश दे.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को भी लागू करने का निर्देश दे. ये याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने वकील अश्वनी दुबे के मार्फत दायर की है. इसमें गृह मंत्रालय, कानून व न्याय मंत्रालय व विधि आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है. उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि घृणा व नफरत फैलाने से नागरिकों पर गंभीर असर पड़ता है.
इसके जरिए लोगों व समाज को आतंकवाद, नरसंहार, जातीय उन्माद की ओर धकेला जा सकता है. इससे लोगों की जान व सुरक्षा पर संकट पैदा होता है. नफरत भरे भाषणों से सामाजिक प्रगति बाधित होती है. यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के साथ ही टल गई. इस मामले की सुनवाई CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर रही है. यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हम एक योजना पर आगे बढ़ रहे हैं. सोमवार तक हमें मोहलत दी जाए. कोर्ट ने सुनवाई 15 नवंबर तक टाल दी है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से रिटायर जज को निगरानी के लिए सुझाव मांगा था.
राजस्थान फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने 13 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है. बता दें कि लोकेश शर्मा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी.
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