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पतंग उड़ाने पर बैन लगाने की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला
jantaserishta.com
5 Aug 2022 10:42 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में पतंग उड़ाने पर बैन लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पतंग उड़ाने पर बैन लगाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह एक सांस्कृतिक गतिविधि है. हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं. कहा गया कि वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा चाइनीज मांझा (सिंथेटिक) बैन करने का जो फैसला है उसको सख्ती से लागू करवाएं.
दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद पतंग पर बैन लगाने की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे. जजों ने पाया कि NGT ने दिल्ली में पहले ही चाइनीज सिंथेटिक मांझे पर बैन लगाया हुआ है. दिल्ली पुलिस भी इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करती रहती है और नियम तोड़ने वालों पर एक्शन भी होता है.
दिल्ली हाईकोर्ट में PIL डालकर पतंग पर रोक की मांग हुई थी. इसमें पतंग उड़ाने, बेचने, खरीदने, जमा करने सबपर प्रतिबंध की मांग की गई थी. कहा गया था कि कांच युक्त मांझे की वजह से कई लोगों और पक्षियों की जान जा रही है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पतंग उड़ाने पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि यह एक सांस्कृतिक गतिविधि है. साथ ही साथ यह धार्मिक गतिविधि से भी जुड़ा हो सकता है.
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