CLAT UG-2025 परिणाम पर दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ SC में याचिका

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CLAT UG-2025 परीक्षा के परिणाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कंसोर्टियम को चार हफ्तों के भीतर मार्क शीट संशोधित कर फाइनल सूची फिर से प्रकाशित करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कंसोर्टियम और अन्य संबंधित पक्षों से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
CLAT 2025 का आयोजन 1 दिसंबर 2024 को हुआ था और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए थे। कई याचिकाओं में परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों को गलत करार दिया गया था। हाई कोर्ट ने कंसोर्टियम से कहा था कि वह उन सवालों का पुनः मूल्यांकन करे जिन पर आपत्तियाँ उठाई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगले सप्ताह फिर से सुनवाई करेगा।





