ज्यूडिशियल विस्टा के लिए दी गई याचिका, केंद्र सरकार से मांगा गया जवाब

नई दिल्ली: अत्याधुनिक ज्यूडिशियल विस्टा को लेकर दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राय मांगी है. कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर 'ज्यूडिशियल विस्टा' क्यों नहीं हो सकता? कोर्ट ने याचिका को तर्क सम्मत बताया और केंद्र से दो दिन में पक्ष रखने को कहा गया है. जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने केंद्र से अधिवक्ता अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद द्वारा दायर एक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.
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