सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका, बुजुर्ग ने 510 करोड़ मुआवजा मांगा

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिग्रहित वक्फ संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए एक वरिष्ठ नागरिक ने 510 करोड़ रुपये की भूमि के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अलीम अख्तर 80 साल के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने 510 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया था. जिसे जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर ने अस्वीकार कर दिया था. इसे लेकर भी राहत की मांग की गई है.
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