सजा के खिलाफ याचिका, आज सूरत कोर्ट में होगी राहुल गांधी केस की सुनवाई
सूरत। ‘मोदी उपनाम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की सत्र अदालत में आज सुनवाई होगी. सूरत मेट्रोपोलिटन अदालत ने राहुल गांधी की ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराने के बाद 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था. उन्होंने तीन अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने तीन अप्रैल को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी. अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था.
इसी मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की याचिका का अदालत में विरोध किया और कहा कि कांग्रेस नेता ‘बार-बार अपराध’ करते हैं और उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है.