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कीटनाशक घोटाला: अदालत ने पूर्व कृषि निदेशक संधू को लेकर सुनाया यह फैसला

Shantanu Roy
4 April 2023 6:38 PM GMT
कीटनाशक घोटाला: अदालत ने पूर्व कृषि निदेशक संधू को लेकर सुनाया यह फैसला
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बठिंडा। 2015 के बहुचर्चित कीटनाशक घोटाले में पूर्व कृषि निदेशक मंगल सिंह संधू को बठिंडा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह गिल की अदालत ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि मंगल सिंह संधू को किसी ने रिश्वत दी थी और न ही पुलिस रिश्वत के पैसे वसूल कर पाई। वहीं, अदालत ने अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को दो-दो साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2 सितंबर 2015 को कृषि विभाग तलवंडी साबो के अधिकारियों की शिकायत पर रामा थाने की पुलिस ने मैसर्स कोरोमंडल क्रॉप साइंस के गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद कर मामला दर्ज किया था जिसके बाद पांच सितंबर को कीटनाशक के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। इनमें से 25 सैंपल फेल और 10 सैंपल पास हो गए।
15 सितंबर को पुलिस ने मेसर्स कोरोमंडल क्रॉप साइंस के पार्टनर विजय कुमार को गिरफ्तार किया था। दूसरे आरोपी शुभम गोयल को हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर, 2015 को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया था। वहीं, कीटनाशक आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि ने बताया कि कृषि निदेशक ने नकली कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी। पेश किए गए चालान में प्रमुखता से बताया गया था कि विभाग के पूर्व निदेशक मंगल सिंह संधू ने मामले में नामजद शुभम गोयल से 8 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लिए थे। जिस पर पूर्व एस.एस.पी. इंद्रमोहन सिंह भट्टी समय बठिंडा पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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