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चुनाव कार्य में लापरवाही पर कार्मिक निलंबित

jantaserishta.com
3 Nov 2023 1:50 PM GMT
चुनाव कार्य में लापरवाही पर कार्मिक निलंबित
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बारां । जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीसवाली में कार्यरत अति प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सिंह राठौड़ को निलंबित कर मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय छीपाबड़ौद में किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राठौड़ को विधानसभा चुनाव 2023 में पीठासीन अधिकारी क्र.स. 45 लगाया गया परंतु इनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि वे रोगग्रस्त हैं

कम सुनाई देता है एवं कक्षा 8 उत्तीर्ण होने से पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य निर्वहन में सक्षम नहीं है जबकि यह कर्मचारी विद्यालय में नियमित राजकीय कार्यों का निर्वहन करते हुए वेतन एवं अन्य भत्तों का आहरण कर रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राठौड़ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है।

संबंधित प्रधानाचार्य को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि वे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में निलंबन एवं अनुशासनहीनता का उल्लेख कर सेवा पुस्तिका की प्रति भी जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य धनराज महावत द्वारा उक्त कर्मचारी की अभिशंषा की गई है जबकि निर्वाचन कार्य में कोई भी अधिकारी किसी प्रकार की अभिशंषा एवं दखलंदाजी करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे में प्रधानाचार्य पर भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन कार्य में अनुपस्थित रहने या किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखकर चुनाव ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए आने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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