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ऑनलाइन शादी करने की इजाजत....दूल्हे को हाई कोर्ट ने ऐसे दी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

jantaserishta.com
23 Dec 2021 12:15 PM IST
ऑनलाइन शादी करने की इजाजत....दूल्हे को हाई कोर्ट ने ऐसे दी राहत, जानें क्या है पूरा मामला
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कोरोना बन गया विवाह में रोड़ा।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में अलग-अलग तरह की पाबंदियां फिर से लौटने लगी हैं। इसी पाबंदी की वजह से एक कपल की शादी टल गई तो अदालत ने इस कपल को ऑनलाइन शादी करने की इजाजत दी है। केरल हाईकोर्ट ने वकील कपल की शादी को लेकर यह आदेश दिया है। दरअसल लड़का इस वक्त यूके में है और ओमिक्रॉन की वजह से लगी पाबंदियों के कारण वो फिलहाल भारत नहीं आ सकते। जिसके बाद अदालत ने उनकी शादी के लिए ऑनलाइन अनुष्ठान कराने की इजाजत दी।

25 साल की वकील रिंटू थॉमस और उनके मंगेतर अनंथ कृष्णन हरिकुमारन नायर ने करीब एक महीने पहले यह तय किया कि वो अब जल्द ही परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। लेकिन शायद तब उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि कोविड-19 उनकी शादी में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाएगा। नायर इस वक्त उच्च शिक्षा के लिए यूके में हैं। उन्होंने भारत आने के लिए 22 दिसंबर की टिकट ली थी।
23 दिसंबर को होनी थी शादी
उनकी शादी 23 दिसंबर को होने वाली थी। लेकिन दुनिया भर में ओमिक्रॉन के फैलते संक्रमण की वजह से वो यात्रा नहीं कर सके। ऐसी हालत में थॉमस ने हाईकोर्ट का रूख किया। उन्होंने अदालत से राज्य सरकार और तिरुवनंतपुरम के मालेखिजू स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के मैरेज ऑफिसर को निर्देश देने की मांग की कि वो उनकी वर्चुअल या ऑनलाइन शादी करवाएं।
थॉमस की याचिका के मुताबिक उन लोगों ने स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले नोटिस भी दिया था। इस कपल को राहते देते हुए जस्टिस एन नागरेश ने कहा, 'महामारी के दौरान मैरेज ऑफिसर के सामने शादी के लिए शख्स उपस्थित नहीं हो सकता तो हाईकोर्ट शादी के लिए ऑनलाइन अनुष्ठान की इजाजत देती है।' अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता, अन्य पार्टियों और उनके मंगेतर को राहत ना देने की कोई वजह नहीं है।
अदालत ने मैरेज ऑफिसर को निर्दश दिया कि ऑनलाइन शादी का अनुष्ठान करवाएं या शादी को रजिस्टर करें। इसमें कहा गया है कि मैरेज ऑफिसर शादी की तारीख और समय तय करेंगे और इसके बारे में उन लोगों को पहले से सूचना दे दी जाएगी।
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