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हुबली: विवादों के बाद, नागरिक अधिकारियों ने कर्नाटक के हुबली जिले के विवादास्पद ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दे दी है। धारवाड़-हुबली शहर निगम आयुक्त ईश्वर उल्लागड्डी ने तीन दिवसीय उत्सव की अनुमति देने के लिए शुक्रवार देर रात अनुमति पत्र सौंपा।
विपक्षी भाजपा और हिंदुत्व संगठनों ने भगवा पार्टी के विधायक अरविंद बेलाड और महेश तेंगिनाकायी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी अनुमति पत्र नहीं सौंपने के लिए नगर निकाय की निंदा करते हुए सड़क जाम कर दिया।
पुलिस आयुक्त उमा सुकुमारन और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने ईदगाह मैदान परिसर में गणेश मूर्ति की स्थापना और गणेश चतुर्थी मनाने का विरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
अंजुमन-ए-इस्लाम संगठन द्वारा विवादास्पद स्थल पर गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने के हुबली-धारवाड़ सिटी कॉर्पोरेशन के फैसले का विरोध करते हुए याचिका दायर की गई थी। पिछले महीने हुई सामान्य सभा की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी और बाद में नगर निगम ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।
हुबली में ईदगाह विवाद 1971 में शुरू हुआ जब अंजुमन-ए-इस्लाम ने साइट पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की और कथित तौर पर 1921 के लीज समझौते का उल्लंघन करते हुए एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। समय के साथ इस विवाद ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। 1992 में कांग्रेस के राज में परिसर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई थी। हालांकि, तत्कालीन सत्तारूढ़ दल ने यह तर्क देते हुए कार्रवाई रोक दी कि "विवादित" भूमि पर झंडा नहीं फहराया जा सकता है।
आशंका जताई गई कि इस कार्रवाई से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। 1994 में बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस पर वह मैदान में भारतीय झंडा फहराएंगी। हालांकि, सांप्रदायिक तनाव के डर से, कांग्रेस सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और उन्हें रोक दिया और कुछ अन्य लोगों को शहर में जबरदस्ती प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में पुलिस फायरिंग में छह लोगों की मौत हो गई थी।
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