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फिर चर्चा में आया इत्र कारोबारी पीयूष जैन! वजह भी जानें
jantaserishta.com
11 Aug 2022 3:42 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
कानपुर। इत्र कारोबारी पीयूष जैन से बरामद सोने के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को उसकी रिहाई का परवाना एसीएमएम प्रथम की कोर्ट ने जारी करके जेल भेज दिया है। पीयूष ने हाईकोर्ट के आदेश पर एक करोड़ की बैंक गारंटी व जमानत जमा कर दी है। वहीं बरामद रुपए के मामले में वर्चुअल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। इसलिए पीयूष जैन को 24 अगस्त तक जेल में ही रहना होगा।
इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी स्थित घर और कन्नौज स्थित फर्म में डीआरआइ अहमदाबाद की टीम ने दिसंबर 2021 में छापा मारा था। छापे में डीआरआइ को आनंदपुरी से 196 करोड़ रुपये मिले थे जबकि कन्नौज स्थित फर्म से 23 किलो विदेशी सोना और 600 लीटर चंदन का तेल बरामद हुआ था। विदेशी सोना मामले में हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को इत्र कारोबारी की जमानत स्वीकार करते हुए 20-20 लाख की दो जमानत और एक करोड़ रुपये की गारंटी जमा करने पर रिहाई के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ओडोकैम इंडस्ट्री के आग्रह पर एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दे दी।
चार अगस्त को पीयूष के परिजनों ने डीआरआइ को हाईकोर्ट का आदेश और बैंक गारंटी की प्रति दी। इस पर डीआरआइ ने बैंक गारंटी की सत्यता के संबंध में बैंक से संपर्क किया जिस पर बैंक आफ इंडिया हरदोई के जोनल मैनेजर ने बैंक गारंटी की पुष्टि की। वहीं बरामद 197 करोड़ रुपए के मामले में भी वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने बताया कि डीआरआइ की ओर से बैंक गारंटी की पुष्टि करते हुए कोर्ट में पत्र दिया गया। जिस पर न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं। 20-20 लाख की जमानत के एवज में दो ट्रक की आरसी लगायी गई है। हालांकि अभी पीयूष को रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि रुपए बरामदगी के मामले में उसकी न्यायिक रिमांड वर्चुअल कोर्ट ने 24 अगस्त तक बढ़ा दी है।
सोना बरामदगी के मामले में जमानत मिलने के साथ ही पीयूष जैन ने बरामद 197 करोड़ रुपए के मामले में भी हाईकोर्ट में जमानत दाखिल की है। इसमें हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। उसे रुपये बदामदगी मामले में अभी जमानत नहीं मिली है।
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