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फिंगरप्रिंट अनुपलब्ध होने पर आधार के लिए पात्र लोग कर सकते है ये काम

Harrison Masih
9 Dec 2023 2:05 PM GMT
फिंगरप्रिंट अनुपलब्ध होने पर आधार के लिए पात्र लोग कर सकते है ये काम
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नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि जो व्यक्ति आधार के लिए पात्र है, वह उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है।

यह बयान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा केरल में एक महिला, जोसीमोल पी जोस के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद आया है, जो आधार के लिए नामांकित नहीं हो सकी क्योंकि उसके पास उंगलियां नहीं थीं।

बयान में कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की एक टीम ने उसी दिन केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकम स्थित जोस के घर का दौरा किया और उसका आधार नंबर तैयार किया। चंद्रशेखर ने कहा कि सभी आधार सेवा केंद्रों को एक सलाह भेजी गई है जिसमें निर्देश दिया गया है कि वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स लेकर जोस जैसे लोगों या धुंधली उंगलियों के निशान या इसी तरह की विकलांगता वाले अन्य लोगों को आधार जारी किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया है, “एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है, लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वह केवल आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसी तरह, एक पात्र व्यक्ति जिसकी आंखों की पुतलियों को किसी भी कारण से नहीं लिया जा सकता है, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नामांकन कर सकता है।”

बयान के अनुसार, एक पात्र व्यक्ति जो उंगली और आईरिस दोनों बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ है, वह दोनों में से कुछ भी जमा किए बिना नामांकन कर सकता है।

इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति उंगली और आईरिस बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ है, उसका नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि और वर्ष को उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के साथ कैप्चर किया जाता है, जबकि नामांकन सॉफ्टवेयर में छूटे हुए बायोमेट्रिक्स को उजागर किया जाता है।

इसके अलावा, उंगलियों या आईरिस या दोनों की अनुपलब्धता को उजागर करने के लिए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से एक तस्वीर ली जाती है और आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को ऐसे नामांकन को असाधारण के रूप में मान्य करना होता है, यह कहा।

बयान में कहा गया है, “आवश्यक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थता के बावजूद आधार नंबर जारी किया जा सकता है।”

यूआईडीएआई ने उन कारणों की भी जांच की कि जब जोस ने पहले नामांकन किया था तो उसे आधार नंबर क्यों जारी नहीं किया गया था और पता चला कि ऐसा आधार नामांकन ऑपरेटर द्वारा असाधारण नामांकन प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण हुआ था। बयान के मुताबिक, यूआईडीएआई उपरोक्तानुसार असाधारण नामांकन के तहत हर दिन लगभग 1,000 लोगों का नामांकन करता है।

बयान में कहा गया है, “अब तक, यूआईडीएआई ने लगभग 29 लाख लोगों को आधार नंबर जारी किए हैं, जिनकी उंगलियां गायब थीं या अन्यथा उंगली या आईरिस या दोनों बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ थे।”

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