लोग एक या दो दिन मांस खाने से बच सकते हैं, हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा? जानें

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने त्योहारों पर बूचड़खाना बंद करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कहा है कि 'लोग एक या दो दिन मांस खाने से बच सकते हैं'. अहमदाबाद नगर निगम ने जैन त्योहार 'पर्युषण' के मौके पर शहर के एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने का फैसला किया था. इसी के खिलाफ बीते सोमवार 29 अगस्त को गुजरात की कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश एक्शन कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. कमेटी ने तर्क दिया कि यह नगर निगम का ये आदेश लोगों के भोजन के अधिकार को "रोक" देता है.
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