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संसदीय पैनल ने सरकार से की सिफारिश: फेसबुक-व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर लगे बैन, जानें किस समय

jantaserishta.com
3 Dec 2021 11:35 AM IST
संसदीय पैनल ने सरकार से की सिफारिश: फेसबुक-व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर लगे बैन, जानें किस समय
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नई दिल्ली: किसी इलाके में उपद्रव के दौरान इंटरनेट के बजाय फेसबुक, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर बैन लगना चाहिए, यह सिफारिश संसदीय पैनल ने सरकार से की है। भारत में इंटरनेट बैन का अध्ययन करने वाले एक संसदीय पैनल ने सुझाव दिया है कि सरकार को इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने के बजाय चुनिंदा रूप से फेसबुक, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम को ब्लॉक करने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संचार और आईटी पर संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या लोक सेवा) नियम, 2017 पर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने पूछा कि क्या तकनीकी रूप से केवल उन सेवाओं को उन क्षेत्रों में बंद करना संभव है, जिनका उपयोग आतंकवादी/असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा सकता है, बजाय इसके कि इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दूरसंचार सेवाओं और इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने से लोग कई तरह से प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया, 'समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि विभाग तत्काल ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) की सिफारिश की जांच करे और एक ऐसी नीति लाए जो फेसबुक, व्हाट्सऐप टेलीग्राम सेवाएं जैसे उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप के साथ ओटीटी सेवाओं के चयनात्मक प्रतिबंध को सक्षम करेगी। उपद्रव, अशांति और संकट के दौरान आतंकवादियों या राष्ट्रविरोधी तत्वों/बलों द्वारा इन सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल किया जाता है। समिति ने सुझाव दिया है कि इंटरनेट बैन करने की बजाय इन्हीं ऐप को उस इलाके में खास समय के दौरान बैन कर दिया जाए।
पैनल ने समझाया कि चयनात्मक प्रतिबंध से वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न अन्य सेवाएं सामान्य रूप से व्यवसाय के लिए संचालित होती रहेंगी, जिससे आम जनता को असुविधा और पीड़ा कम होगी और अशांति के दौरान गलत सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। पैनल ने उल्लेख किया कि भारत में इंटरनेट शटडाउन को विनियमित करने के लिए निलंबन नियमों का बहुत दुरुपयोग किया गया है और दूरसंचार और इंटरनेट शटडाउन की योग्यता या उपयुक्तता पर निर्णय लेने के लिए जल्द से जल्द एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट बैन होने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जनता को अनकही पीड़ा हुई है, और देश को "गंभीर प्रतिष्ठा क्षति" हुई है। रिपोर्ट ने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया, जिसके अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों को हर सर्कल क्षेत्र में प्रति घंटे 24.5 मिलियन रुपये (2.45 करोड़ रुपये) का नुकसान होता है, जहां शटडाउन या थ्रॉटलिंग होता है। अन्य व्यवसाय जो इंटरनेट पर निर्भर हैं, इस राशि का 50% तक खो सकते हैं।

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