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संसदीय समिति ने जमीनी हकीकत का पता लगाने को आवास योजना के आकलन की सिफारिश की

Nilmani Pal
21 March 2023 12:55 AM GMT
संसदीय समिति ने जमीनी हकीकत का पता लगाने को आवास योजना के आकलन की सिफारिश की
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दिल्ली। एक संसदीय समिति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय आवास योजना के लाभ, कमियों और कमियों सहित जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए इसके अध्ययन की सिफारिश की है। चूंकि पीएमएवाई-यू एक मांग संचालित योजना थी, इसलिए समिति को लगता है कि कुछ बेघर लोग जो पात्रता शर्तो को पूरा नहीं करते हैं, वे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट (2022-23) में कहा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति ने मंत्रालय से सिफारिश की कि वह जमीनी वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए योजना के प्रभाव का अध्ययन करवाए। अध्ययन के आधार पर शहरी लाभ के लिए ऐसी एक और योजना तैयार की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईएसएसआर वर्टिकल पीएमएवाई-यू का सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि 'सभ्य आवास' की वास्तविक चुनौती 'भूमिहीन' शहरी मलिन बस्तियों के लिए है। हालांकि, योजना में प्रावधान के बावजूद केंद्र सरकार की भूमि पर झुग्गियों का इन-सीटू विकास नहीं हो सका।

समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि वह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की एजेंसियों की भूमि पर झुग्गी बस्तियों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दे और प्राप्त जानकारी के आधार पर मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और मिशन दिशानिर्देशों में परिकल्पित केंद्र सरकार की एजेंसियों की भूमि पर आईएसएसआर वर्टिकल को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करनी चाहिए। समिति ने मंत्रालय से सिफारिश की कि वह राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दे कि लाभार्थी अपने हिस्से का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता की कमी के कारण छूटे नहीं हैं और ऐसे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए सभी साधनों का उपयोग करें और एएचपी/बीएलसी के तहत छूट वाली परियोजनाओं की व्यवहार्यता का पता लगाएं।

मंत्रालय ने समिति से कहा है कि पहली किस्त के लिए लाभार्थी की पहचान जरूरी नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट के मामले में कई बार लाभार्थी बाद में आते हैं। हालांकि, समिति की राय थी कि जिन लाभार्थियों के लिए घरों का निर्माण किया गया है, उनकी पहचान निर्माण से पहले होनी चाहिए और परियोजना की शुरुआत से लाभार्थी को किसी अन्य हितधारक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और परियोजना के बारे में उनकी चिंताओं या प्रतिक्रिया को स्वीकार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में 'अन-ऑक्युपेंसी' से बचने के लिए कार्रवाई की गई।


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