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लाहौर। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शुक्रवार को यहां शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के मुद्दे पर एक उच्च न्यायालय से समय मांगा।लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह के नाम पर चौक का नाम रखने के बारे में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए प्रांतीय और जिला सरकारों के तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी।2018 में, एलएचसी ने सरकार को लाहौर में उस चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया, जहां उन्हें 93 साल पहले फांसी दी गई थी।सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के सहायक महाधिवक्ता इमरान खान ने अदालत से कहा कि अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को और समय दिया जाना चाहिए.याचिकाकर्ता के वकील खालिद ज़मा काकर ने तर्क दिया कि पहले ही बहुत देरी हो चुकी है।कोर्ट ने सरकारी कानून अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी.
प्रांतीय और जिला सरकारों ने 2018 में चौक का नाम बदलने के एलएचसी के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करके अवमानना की।उपमहाद्वीप की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह को 23 मार्च, 1931 को ब्रिटिश शासकों ने शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी थी।सिंह को शुरू में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में एक अन्य "मनगढ़ंत मामले" में मौत की सजा दी गई।भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरेशी ने कहा कि भगत सिंह उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आजादी के लिए अपने साथियों के साथ अपनी जान दे दी।उन्होंने कहा, ''यह न्याय के हित में होगा कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए और पाकिस्तान और दुनिया के लोगों को प्रेरित करने के लिए चौक पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाए।'' उन्होंने कहा कि पड़ोसी भारत में कई सड़कें और रास्ते हैं। अकबर रोड, शाहजहाँ रोड और बहादुर शाह रोड जैसे मुस्लिम शासकों के नाम पर।
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Harrison
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