केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश धनबाद की अदालत ने दिया है. धनबाद की अदालत ने दायर शिकायतवाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. धनबाद कोर्ट में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया है. धनबाद की कोर्ट में अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ दायर किये गये शिकायतवाद में कहा गया है कि शिक्षा राज्यमंत्री ने यह जानते हुए कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है. 19 अगस्त 2021 को अन्नपूर्णा देवी एवं उनके साथ अन्य लोगों ने धनबाद के कई स्थानों पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया और जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम किया.