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स्कूल खोलने का आदेश: सरकार ने एंट्री से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट किया अनिवार्य...ये है नए नियम

Admin2
13 Dec 2020 9:15 AM GMT
स्कूल खोलने का आदेश: सरकार ने एंट्री से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट  किया अनिवार्य...ये है नए नियम
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फाइल फोटो 

बड़ा फैसला

Schools Reopen: हरियाणा राज्‍य में सोमवार 13 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्‍कूल खोले जा रहे हैं. 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्‍कूल 21 दिसंबर से खुलेंगे. क्‍लासेज़ अटेंड करने के लिए छात्रों को एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्‍तुत करना होगा जिसके मुताबिक वे फिजिकली फिट हों और उनमें कोरोना संक्रमण से जुड़ा कोई लक्षण न हो. मेडिकल सर्टिफिकेट 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्‍कूलों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 10वीं और 12वीं के छात्र सुबह 10 बजे से दोपहर 11 बजे के बीच हर दिन 3 घंटे के लिए स्‍कूल आ सकेंगे. स्‍कूल में दाखिल होते समय छात्रों, शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की थर्मल स्‍कैनिंग की जाएगी और लक्षण दिखने पर स्‍कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी. स्‍कूल आने से पहले छात्रों को अपने नज़दीकी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जाकर मुफ्त मेडिकल चेक-अप, अथवा किसी भी डॉक्‍टर से मेडिकल चेक-अप कराना अनिवार्य है.

इसके अलावा छात्रों के पास अपने अभिभावकों का स्‍वीकृत किया हुआ सहमति पत्र होना भी जरूरी है. बता दें कि पिछले महीने स्‍कूल खुलने के बाद अलग अलग जिलों के 150 से अधिक छात्र कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद स्‍कूल दोबारा बंद कर दिए गए थे. स्‍कूल अब केवल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोले जा रहे हैं.



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