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बिग ब्रेकिंग: HC ने लगाई भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश पर रोक

jantaserishta.com
8 Nov 2022 1:27 PM GMT
बिग ब्रेकिंग: HC ने लगाई भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश पर रोक
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी और उसकी भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने वाले विशेष अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया। बेंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और इसकी 'भारत जोड़ो यात्रा' के 'हैंडल' को सुनवाई की अगली तारीख तक ''ब्लॉक'' करने का निर्देश दिया था। हालांकि अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है।
बेंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत का आदेश एमआरटी म्यूजिक द्वारा एक वाद दायर किए जाने के बाद आया था। एमआरटी म्यूजिक 'केजीएफ चैप्टर 2' फिल्म के 'साउंड ट्रैक' का कॉपीराइट धारक है। इसने अदालत में वाद दायर करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 'आईएनसी इंडिया' और 'भारत जोड़ो' ट्विटर हैंडल से कुछ वीडियो ट्वीट किए थे जिनमें हिट फिल्म केजीएफ-2 के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर साउंड रिकॉर्ड्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया तो इससे म्यूजिक लेबल को नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर पाइरेसी को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने आगे कहा, 'शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से सीडी पेश की और अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए गानों के संस्करण के साथ ऑरिजिनल गाने को दिखाया। कोर्ट के समक्ष प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है तो वादी को सिनेमैटोग्राफी, फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम को प्राप्त करने के लिए बिजनेस में नुकसान होगा। साथ ही आगे भी पाइरेसी को प्रोत्साहन मिलेगा।"
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