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यहां आज शाम 4:30 बजे तक इंटरनेट सेवा सस्पेंड करने का आदेश जारी

Nilmani Pal
18 Jun 2022 12:53 AM GMT
यहां आज शाम 4:30 बजे तक इंटरनेट सेवा सस्पेंड करने का आदेश जारी
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हरियाणा। हरियाणा सरकार ने पलवल और बल्लभगढ़ के बाद अब महेंद्रगढ़ जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बल्क एसएमएस सहित सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली डोंगल सेवाएं भी आज शाम साढ़े 4 बजे तक निलंबित रहेंगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने यह आदेश जारी किया है।

उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत लिया गया है।

नई सेना भर्ती नीति के कारण जिला महेंद्रगढ़ में प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों से क्षेत्र में तनाव, नाराजगी या व्यक्तियों को चोट, जान व संपत्ति के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। इसे देखते हुए एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले 24 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है।

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