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जानिए पुअर प्रक्रिया के बारे में
नई-दिल्ली/रायपुर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की थी. लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देते हुए विभाग ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. यानी आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए अब लोगों के पास अब 3 महीने का समय है. आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक, कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को यह बड़ी राहत दी गई है.
Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
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