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आज जो आदेश आया है उसपर मेरी राय है कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए: असदुद्दीन ओवैसी

jantaserishta.com
12 Sep 2022 12:10 PM GMT
आज जो आदेश आया है उसपर मेरी राय है कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए: असदुद्दीन ओवैसी
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आए जिला कोर्ट के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है. उन्होंने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से 1991 के वर्शिप एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है. ओवैसी बोले कि ज्ञानवापी मस्जिद का केस बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जाता दिख रहा है और ऐसे तो देश में 80-90 के दशक में वापस चला जाएगा.

ओवैसी ने यह भी कहा कि जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए.
बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. जिजा जज एके विश्वेश ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में दिया. कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है. वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसकी दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है. यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर आए जिला कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो ऑर्डर आया है उससे देश में बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी. हर कोई कोर्ट में जाकर यह कहेगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे. ऐसे में 1991, वर्शिप एक्ट का मकसद ही फेल हो जाता है.
ओवैसी ने कहा कि वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था कि इस तरह के विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं. लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर से लगता है कि हम 80-90 के दशक में वापस जा रहे हैं. जो कि ठीक नहीं होगा. ओवैसी यह भी बोले कि ज्ञानवापी केस बाबरी मस्जिद की दिशा में जाता दिख रहा है.


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