
x
जानें पूरा मामला.
रांची (आईएएनएस)| हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके ही परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने मामले में शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एमिकस क्यूरी से पूछा है कि पीड़ित बच्ची को मुआवजा मिला है या नहीं ? कोर्ट ने इस संबंध में उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल, वर्ष 2019 में हजारीबाग में 13 साल की एक बच्ची को जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो उसके परिचित ने उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया था। उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची में इलाज हुआ था।
एसिड पिलाए जाने से 2 महीने तक बच्ची कुछ बोलने में असमर्थ थी। मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था। इसके बाद एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है या नहीं, आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं।
Tagsहजारीबागझारखंड हाईकोर्टएसिडबच्चीमुआवजाझारखंडझारखंड न्यूज़झारखंड पुलिसHazaribaghJharkhand High CourtAcidChildCompensationJharkhandJharkhand NewsJharkhand Police
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





