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ओमिक्रॉन का खतरा, आज से इन राज्यों में नया नियम लागू

Nilmani Pal
1 Jan 2022 6:44 AM GMT
ओमिक्रॉन का खतरा, आज से इन राज्यों में नया नियम लागू
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कोरोना वायरस (Coronavirus) के साथ-साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) का संक्रमण भी देश भर में आग की तरह फैल गया है. भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 1431 हो गए हैं. बढ़ते संक्रमण की वजह से कई राज्यों ने कड़े कोविड के प्रतिबंध लागू कर दिए है. जहां कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) फिर से लागू कर दिया है. वहीं अन्य राज्यों ने कोरोनोवायरस महामारी (Covid Pandemic) की संभावित तीसरी लहर (Covid Third Wave) को रोकने के लिए कोविड प्रतिबंधों को 1 जनवरी से आगे तक बढ़ा दिया है.

दिल्ली (Delhi) में डीडीएमए ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली में 'येलो अलर्ट' घोषित किया है. जिसके मुताबिक नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा और कोविड-एप्रोप्रिएट बिहेवियर (Covid-Appropriate Behaviour) का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा. भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) में राज्य पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 7 जनवरी 2022 तक कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे.

महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर जिले में स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने को प्रतिबंधित करने के लिए 'नो वैक्सीन, नो एंट्री' निर्देश जारी किया है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने बुधवार को सभी अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे और 31 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के प्रवेश के लिए फुल वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया था. वहीं, हरियाणा सरकार ने पिछले शुक्रवार को एक निर्देश जारी किया था कि बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों को आज से सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, 'सार्वजनिक स्थानों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी. लोगों की आवाजाही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी.'

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