ओमिक्रॉन अलर्ट, केंद्र सरकार ने राज्यों को 5 स्टेप रणनीति बनाने के दिए निर्देश
देश में ओमिक्रॉन के अब तक 16 राज्यों में 269 केस सामने आ चुके हैं. इसी बीच गुरुवार को केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान राज्यों को जिलों में पॉजिटिव केस, डबलिंग रेट और क्लस्टर पर नजर रखने की सलाह दी गई है. साथ ही राज्यों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सभी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा गया है. राज्यों को त्योहारों पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है. राज्यों से कहा गया है कि फुली वैक्सीनेशन गंभीर स्थिति यहां तक की ओमिक्रॉन और अस्पताल में भर्ती होने से रक्षा कर सकता है. ऐसे में डोर टू डोर वैक्सीनेशन कराया जाए.
1: नाइट कर्फ्यू लगाएं, जमावड़ों पर रोक लगाई जाए, खासकर आने वाले त्योहारों के मद्देनजर. कोरोना के केस बढ़ने पर कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण करें.
2- टेस्टिंग और सर्वेलांस पर विशेष ध्यान दिया जाए. ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, टेस्ट कराए जाएं. डोर टू डोर केस सर्च और आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए.
3- अस्पतालों में बेड, एंबुलेंस और स्वास्थ्य उपकरण बढ़ाने पर फोकस किया जाए. ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाया जाए. 30 दिन की दवाओं का स्टॉक बनाएं.
4- लगातार जानकारी दी जाए, ताकि अफवाह न फैले, राज्य रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करें.
5- राज्य 100% वैक्सीनेशन पर फोकस करें. सभी वयस्कों को दोनों डोज सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जाए.
दिल्ली में खुले रहेंगे धार्मिक स्थल
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि क्रिसमस-न्यू ईयर पर राजधानी में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. हालांकि, इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. दरअसल, राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए डीडीएमए ने बुधवार को क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी थी. डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर रोक रहेगी.
DDMA ने बुधवार को कहा था कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि दिल्ली में क्रिसमस और न्यूईयर पर किसी तरह का जमावड़ा न हो. हालांकि, बार, रेस्टोरेंट और पब 50% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं. वहीं शादी संबंधी कार्यक्रमों में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी.