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क्लब हाउस नाम के ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां, FIR दर्ज

jantaserishta.com
18 Jan 2022 5:14 PM GMT
क्लब हाउस नाम के ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां, FIR दर्ज
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नई दिल्ली: हाल ही में Bulli Bai ऐप के जरिए सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला सामने आया था. अब क्लब हाउस (Club House) नाम के ऐप पर भी मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं. उस ऐप पर कुछ एंटी सोशल (Anti Social) लोग अपना मानसिक कचरा फैला रहे हैं. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की साइबर यूनिट ने मामला दर्ज कर लिया है.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी (IPC) की धारा 153ए, 295ए, 354ए के तहत FIR संख्या 12/22 दर्ज की है. इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने यह मामला संज्ञान में आने पर दिल्ली पुलिस से इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.
दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाले क्लब हाउस सेशन चैट की जांच शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई (IFSO unit) ने इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. जहां क्लब हाउस ऐप पर एक सेशन के दौरान कुछ सिरफिरे लोगों का एक समूह भद्दी और अश्लील टिप्पणी करते देखा गया था.
दिल्ली महिला आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान
ट्विटर पर इस मामले को लेकर हंगामा होने लगा. तब दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने की मांग की थी. आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस शर्मनाक मामले में शामिल आरोपी लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी. DCW ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपने के लिए 5 दिन का समय दिया था.
अज्ञा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने मामले का संज्ञान लेते हुए IPC की धारा 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (जानबूझकर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने, उसके धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले में आगे की जांच के लिए ऐप कंपनी से ब्योरा मांग रही है.
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