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अब 3 घंटे में निपटाना होगा शादी समारोह, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Admin2
23 April 2021 2:05 PM GMT
अब 3 घंटे में निपटाना होगा शादी समारोह, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
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आदेश जारी

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्फ्यू नियमों को और सख्त कर दिया गया है. अब ज़रूरी सामान की दुकानें भी सुबह 6 से लेकर सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी. एक ज़िले से दूसरे ज़िले पार जाने पर रोक रहेगी. साथ ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल भी सुबह 11 बजे तक ही मिलेगा. आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना मरीजो को लेकर राजस्थान का गृह विभाग सख्त हो गया है. गृह विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. किराने की दुकान, सब्जी मंडी, सब्जी के ठेले वाले अब सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगे.

वहीं डेयरी और दूध की दुकाने सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी. हालांकि डेयरी, दूध की दुकाने, सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी दुकान खोल सकेंगे. शादी समारोह में 50 आदमी शामिल होंगे और शादी 3 घंटे में करनी होगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पंप और एलपीजी सप्लाई सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे. राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से यात्रा नहीं कर सकेंगे. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकेंगे.

मिठाई, प्रोसेस्ड फ़ूड और बेकरी की दुकानें बंद रहेंगी. निजी वाहनों में भी बैठने की क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग ही सफ़र कर सकते हैं. गौरतलब है कि राजस्थान पिछले 24 घंटे में कोरोना से 64 लोगों की मौत हो गई और 15398 नए पॉजिटिव केस सामने आए. राज्य में अब 1 लाख 17 हजार 294 एक्टिव मरीज़ हो गए हैं. अकेले जयपुर में कोरोना के 3036 नए मरीज़ मिले.

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