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अब गोद लिए हुए बच्चों के साथ भी जा सकेंगे विदेश, नियमों को आसान बनाने में जुटी सरकार

Gulabi
15 Sep 2021 5:47 AM GMT
अब गोद लिए हुए बच्चों के साथ भी जा सकेंगे विदेश, नियमों को आसान बनाने में जुटी सरकार
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अधिकारियों ने कहा कि संख्या बहुत अधिक हो सकती है

महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) जल्द ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट (HAMA) के तहत अंतर-देश गोद लेने की सुविधा के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा. नए नियम के अनुसार इस एक्ट के तहत गोद लेने वाले एनआरआई (NRI) परिवार बच्चे को विदेश ले जाने के लिए सरकार के एडॉप्शन अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate) प्राप्त कर सकते हैं.

वर्तमान में, परिवारों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate) के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. पिछले महीने, मंत्रालय ने दो साल की अनिवार्य अवधि को माफ करते हुए एक अधिसूचना जारी की कि जिस परिवार ने बच्चे को गोद लिया है वह सीएआरए (CARA) और अन्य अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी के लिए देश में रहना होगा. इस नए नियम के अनुसार, अब गोद लिए गए बच्चे के साथ विदेश यात्रा करने के अपने इरादे से दो सप्ताह पहले सूचित कर सकते हैं. परिवारों को रेसिडेंस सहित सभी डिसक्रिपशन पेश करने होंगे. इसके बाद भारतीय मिशन कारा और अन्य प्राधिकरणों के बजाय गोद लिए गए बच्चे की प्रगति और सुरक्षा की निगरानी करेंगे.
बाल तस्करी पर लगेगी लगाम
मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि ये उपाय गोद लेने में आसानी की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं, साथ ही साथ दुर्व्यवहार या बाल तस्करी की रोकथाम सुनिश्चित करते हैं. 1956 में अधिनियमित, HAMA हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के लिए लागू एक व्यक्तिगत कानून है और बड़े पैमाने पर एक परिवार के भीतर गोद लेने से संबंधित है. इसके तहत गोद लेना आसान है क्योंकि बच्चे के साथ दोनों पक्षों को केवल अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है. दूसरी ओर, कारा के पास गोद लेने से पहले और बाद में सख्त शर्तें हैं.
अब गोद लिए हुए बच्चों के साथ भी जा सकेंगे विदेश
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बच्चे को दूसरे देश में ले जाने से संबंधित हमा (HAMA) के तहत कई चुनौतियां थीं. कभी-कभी माता-पिता को दूसरे देश में नौकरी मिल जाती थी, लेकिन वे जा नहीं पाते थे क्योंकि एनओसी प्राप्त करना मुश्किल था. उन्होंने कहा कि हमने अब इसे आसान बना दिया है. हमने CARA से HAMA के तहत नियम बनाने के लिए कहा कि अंतर-देश को कैसे अपनाया जा सकता है. क्योंकि इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं थे. इसलिए, जब एनआरआई या ओसीआई एचएएमए के तहत अपनाएंगे, तो उन्हें एनओसी प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा और वे बच्चे को अपने साथ वापस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट या वीजा प्राप्त करना मुश्किल था.
इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि विदेशों में यहां से गोद लिए गए बच्चों की भलाई पर नज़र रखने के लिए भारतीय मिशन बनाए जाएं. CARA के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में 417 बच्चों को गोद लिया गया है. पिछले पांच सालों में कारा के माध्यम से 26,213 बच्चों को घरेलू तौर पर गोद लिया गया है. हर साल HAMA के तहत कितने गोद लिए जाते हैं, इस पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि संख्या बहुत अधिक हो सकती है.
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