नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक और कदम उठाया है. अब दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) रद्द हो सकता है. इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम का भी शिकंजा कसेगा. अगर आपके गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं. बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए लिए ड्राइविंग लाइसेंस संस्पेंड कर दिया जाएगा.
पॉल्यूशन विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वह घर से चलने से पहले अपनी गाड़ी का पीयूसी चेक जरूर करवा लें. गाड़ियों का वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ ही सड़कों पर आएं. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी ज्यादातर सेवाओं को फेसलेस कर दिया था. दिल्ली सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इससे आरटीओ में करप्शन समाप्त होगा और लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी. दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा फेसलेस होने से ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बेवजह चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ रही है और दलालों से भी मुक्ति मिल रही है. दिल्ली के सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद भीड़ कम जुट रही है. लोग घर बैठे ही ज्यादातर काम कर रहे हैं.
बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं. कई राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित गाड़ियों के आरसी और प्रदूषण सर्टिफिकेट से संबंधित सेवा भी ऑनलाइन शुरू किया है. अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाणपत्र भी बनाए जा रहे हैं.