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शिमला में अब बिना बैरियर भी कटेगा ग्रीन टैक्स

9 Jan 2024 6:12 AM GMT
शिमला में अब बिना बैरियर भी कटेगा ग्रीन टैक्स
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शिमला। राजधानी शिमला में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से इस साल से ग्रीन फीस की वसूली शुरू हो सकती है। फीस वसूलने के लिए नगर निगम ने कंपनियों से डेमो मांग लिए हैं। इसको लेकर नगर निगम एक ऐप का भी निर्माण करवाने वाला है। हालांकि नगर निगम इसी महीने से इसको लागू …

शिमला। राजधानी शिमला में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से इस साल से ग्रीन फीस की वसूली शुरू हो सकती है। फीस वसूलने के लिए नगर निगम ने कंपनियों से डेमो मांग लिए हैं। इसको लेकर नगर निगम एक ऐप का भी निर्माण करवाने वाला है। हालांकि नगर निगम इसी महीने से इसको लागू करने वाला था, लेकिन कंपनियों की ओर से अभी कोई खास डेमो नगर निगम को नहीं लगा था। ऐसे में अब नगर निगम ने फिर से कंपनियों से डेमो मांगा है, ताकि मोबाइल ऐप के अलावा फीस वसूली के अन्य तरीकों पर काम किया जा सके।

एनएच अथॉरिटी से हाई-वे पर ग्रीन फीस वसूली के लिए बैरियर लगाने की अनुमति न मिलने के बाद नगर निगम अब दूसरे विकल्प तैयार कर रहा है। पिछले आठ साल से नगर निगम ग्रीन फीस वसूली शुरू करने का प्रयास कर रहा है। इस फीस की वसूली से नगर निगम को आय होगी और शहरवासियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कार से 200 रुपए, जबकि ट्रेवलर और बस जैसे बड़े वाहनों से 300 रुपए फीस ली जाएगी। दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपए शुल्क तय किया गया है। एक बार शुल्क देने के बाद वाहन को सात दिन तक छूट मिलेगी। हालांकि हिमाचल में बाहरी राज्यों के नंबर वाली गाड़ी चलाने वालों को भी इसमें छूट दी जा रही है। इसमें जिस व्यक्ति के पास बाहरी राज्यों की गाड़ी है व स्थानीय पार्षद से लिख कर यहां पर वाहन चला सकते हैं।

नगर निगम ने जिन कंपनियों से डेमों मांगे हैं। उन्होंने पहले भी प्रेजटेंशन दे दी है, जो नगर निगम को पसंद नहीं आई है। अब नगर निगम ने कंपनियों से सॉफ्टवेयर तैयार कर डेमो मांगे हैं, ताकि इसी साल यह व्यवस्था शुरू करवाई जा सके। नगर निगम ने कंपनियों को शीघ्रता से इस सॉफ्टवेयर को पेश करने को लेकर भी पत्र भेज दिया है। वहीं, कंपनियों ने भी दावा किया है कि दो महीनों में डेमो दे दिया जाएगा। नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए बाहरी राज्यों की गाड़ी पर ग्रीन फीस लगा रहा है। एचपी नंबर की किसी भी गाड़ी से यह टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति शिमला में ही कार्य करता है तो उससे स्थानीय पार्षद से स्थायी प्रमाण पत्र लेना होगा, तभी उनकी गाड़ी से टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

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