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शादी समारोह में अब 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति, जिला-प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

Admin2
19 March 2021 11:32 AM GMT
शादी समारोह में अब 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति, जिला-प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन
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कोरोना का कहर

महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है. राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित 11 जिलों में कड़ी पाबंदियों की घोषणा की है. सरकार ने प्रभावित जिलों में सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी है. साथ ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. हालांकि, इस पाबंदियों से मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छूट रहेगी. ये पाबंदियां आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी. ये पाबंदियां 21 मार्च रविवार से लागू हो जाएंगी.

पंजाब के लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह (एसबीएस) नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान अंतिम संस्कार और शादी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन इनमें केवल 20 लोगों को आने की अनुमति होगी. साथ ही इन जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

राज्य ने सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता से संचालित करने के लिए कहा है. वहीं, मॉल में एक बार में 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है. सीएम सिंह ने वायरस प्रसार को रोकने के लिए लोगों से अगले दो हफ्तों के लिए घर पर ही 'सामाजिक गतिविधियां' आयोजित करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि इन कार्यक्रमों में बाहर के 10 से ज्यादा लोग शामिल न हों.

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