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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आप नेता आबकारी नीति में कथित घोटाले से मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने ईडी से सवाल किया कि जब सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है।
मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे थे। मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने गुरुवार को मामले को तत्काल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष लाया था।
खंडपीठ ने कहा था कि वे मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, बशर्ते सभी जरूरी दस्तावेज गुरुवार दोपहर 12.30 बजे तक जमा कर दिए जाएं।
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