सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले (AgustaWestland chopper scam) के आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में की जाएगी. याचिककर्ता क्रिश्चियन मिशेल की ओर से कहा गया कि PC एक्ट के तहत 5 साल में से साढ़े तीन साल की सजा काट चुका हूं. उसके खिलाफ इटली कोर्ट से वारंट जारी हुआ था. वहां उसने पूरा सहयोग किया है, इसलिए उसको जमानत मिलनी चाहिए.
उसकी इस दलील पर ASG ने कोर्ट से कहा कि हम उसे बड़ी मुश्किल से भारत लेकर आ पाए हैं. वैसे भी अभी तक उसे किसी अदालत ने दोषमुक्त नहीं किया है. दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कथित बिचौलियों जेम्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है.
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है. अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में दलाली के आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर, 2018 में दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था. उसके बाद उसे केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था.