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Karnataka. कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। मार्च 2024 में पीड़िता की मां ने नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न के मामले में बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
A non-bailable warrant issued against former Karnataka CM and senior BJP leader B.S. Yediyurappa, in connection with a POCSO case. In March 2024 the mother of the victim filed a complaint at the Sadashivanagar police station in Bengaluru regarding the case of sexual assault on… pic.twitter.com/6VVOOfBy9i
— ANI (@ANI) June 13, 2024
उस मामले के संबंध में पीड़िता के भाई ने राज्य पुलिस की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गिरफ्तारी का आदेश मांगा था। पीड़िता के भाई की याचिका पर सुनवाई कर रही पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज दोपहर आदेश दिया और आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश देते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत ने आज गुरुवार (13 जून) को POCSO मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पुलिस के मुताबिक, येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया.
इस वक्त येदियुरप्पा दिल्ली में हैं. उनके खिलाफ पॉक्सो मामले की जांच कर रही सीआईडी ने अदालत में येदियुरप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसमें अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है. इससे पहले गृह मंत्री ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सीआईडी येदियुरप्पा गिरफ्तार कर सकती है. सीआईडी ने येदियुरप्पा को 12 जून को इस मामले में पेश होने को कहा था लेकिन येदियुरप्पा ने कहा था की वो दिल्ली में है लिहाजा 17 जून को सीआईडी के सामने पेश होंगे.
इस बीच 26 मई को शिकायतकर्ता महिला की मौत हो गई थी. बताया जा रहा है वो कई दिन से बीमार थी. इसके बाद पीड़िता के भाई ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दर्ज की और येदियुरप्पा की गिरफ्तार की मांग की थी. वहीं इस पॉक्सो मामले को खारिज करने के लिए बीएस येदियुरप्पा ने भी अदालत में याचिका दायर की. येदियुरप्पा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था. हालांकि अब अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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