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राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए : सुब्रमण्यम स्वामी

Nilmani Pal
26 May 2023 1:31 AM GMT
राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए : सुब्रमण्यम स्वामी
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दिल्ली। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी मांगने वाली याचिका का विरोध किया है. सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया. स्वामी ने तर्क दिया है कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं. न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है.

इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, न्याय के हित में, इस स्तर पर, राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसकी सालाना समीक्षा की जा सकती है या जैसा कि अदालत उचित समझे. अपने जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है.

बता दें कि बुधवार को नए पासपोर्ट के लिए NOC की मांग कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने NOC जारी करने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि वह (राहुल गांधी) बार-बार विदेश जाते हैं. उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया. सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया है.


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