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ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा मिला : ओवैसी

Nilmani Pal
17 May 2022 2:25 AM GMT
ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा मिला : ओवैसी
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यूपी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi mosque) में शिवलिंग (Shivling) मिलने के याचिकाकर्ता के दावे के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) ने सोमवार को कहा कि ये स्ट्रक्चर शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है. ओवैसी ने कहा कि हर मस्जिद में ये फव्वारा है. कोर्ट के कमिश्नर द्वारा दावा क्यों नहीं उठाया गया? साथ ही कहा कि स्पॉट को सील करने का आदेश 1991 के अधिनियम का उल्लंघन है. ओवैसी ने कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से आहत हैं.

ओवैसी ने कहा कि अब दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी. ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में गुजरात में की गई सभा का एक वीडियो टैग किया. इसमें उन्होंने कहा कि जब मैं 20-21 साल का था तब बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया. अब हम 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे, इंशा अल्लाह. उन्होंने भीड़ में मौजूद लोगों से कहा कि इनको पैगाम मिलना चाहिए मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे. हम तुम्हारे हथकंडो को जान चुके हैं.

वहीं वाराणसी की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर किए गए सर्वे का काम सोमवार को समाप्त हुआ. मामले में हिंदू याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने दावा किया कि समिति को परिसर में एक शिवलिंग मिला है. मस्जिद सर्वेक्षण के लिए अदालत की ओर से गठित आयोग के साथ गए आर्य ने कहा कि उन्हें निर्णायक सबूत मिले हैं. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले ये दावा सामने आया है. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ कल 17 मई को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी. हालांकि तीन दिन लंबा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. मस्जिद अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद सर्वेक्षण जारी रखने के वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वेक्षण किया गया था. सर्वेक्षण का काम खत्म होने के बाद वाराणसी की अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को आदेश दिया कि जहां शिवलिंग पाया गया है, उस क्षेत्र को सील करने के साथ लोगों को उस स्थान पर जाने से रोका जाए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सील किए गए इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम, पुलिस आयुक्त और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडेंट वाराणसी की होगी.

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