
न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में गवाह बने आरोपी सचिन वझे को सीबीआई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक सुनवाई खत्म न हो जाए आरोपी से गवाह बने शख्स को भी हिरासत में रखा जाना चाहिए। स्पेशल जज एसएच ग्वालानी ने वझे की याचिका खारिज करते हुए कहा, 'जो शख्स गवाह बन गया है और जिसे माफ भी कर दिया गया है उसपर भी कुछ शर्तें लागू होती हैं। सीपीसी की धारा 306 (4 ) बी के मुताबिक अगर शख्स पहले से जमानत पर बाहर नहीं है तो उसे सुनवाई खत्म होने तक हिरासत में ही रहना होगा।'
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