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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को राहत नहीं, जेल में ही रहना होगा

jantaserishta.com
18 Jan 2022 4:45 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को राहत नहीं, जेल में ही रहना होगा
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मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका को विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में थी।

परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने चांदीवाल आयोग का गठन किया है।

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